जिलाधिकारी हरिद्वार ने जारी किया कुर्की का आदेश..
गैंगलीडर ने शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जीत की थी सम्पत्ति.
कुछ सम्पत्ति है पत्नी के नाम..करीब 26 लाख की सम्पत्ति होगी सरकार के हवाले..
कुर्क की जा रही सम्पत्ति में 01 भूखण्ड और 01 बोलेरो गाड़ी है शामिल.
अचल सम्पत्ति हेतु तहसीलदार प्रशासक अधिकारी नियुक्त, बोलेरा को थाने लाएंगे रानीपुर कोतवाल..
मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता साफ-सुथरा समाज बनाने की थी और अन्य ऑफिसर्स के सहयोग से हमने इस दिशा में कई सारी सफलताएं भी हासिल की हैं- एसएसपी
एसएसपी अजय सिंह द्वारा बेनामी सम्पत्ति जोड़ने वाले माफियाओं पर लगाम लगाकर समाज को सशक्त एवं सकारात्मक संदेश देने के सम्बन्ध में दिए गए निर्देश पर हरिद्वार पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही के सकारात्मक पहलु लगातार नजर आ रहे हैं.
हरिद्वार:ताजा मामला गैंगलीडर राजा उर्फ इरफान पुत्र अशरफ से जुड़ा है. गैंगस्टर राजा द्वारा अपने गैंग के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर अवैध शराब एवं मादक पदार्थों की तस्करी से सम्पत्ति अर्जित कर अपनी पत्नी के नाम पर दादूपुर रुड़की में 01 प्लॉट क्रय किया गया था.जबकि खुद के नाम पर एक वाहन (महेन्द्रा बोलेरो) क्रय किया गया था. वर्तमान में राजा के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत 18, एनडीपीएस एक्ट में 02 त अन्य IPS में 01 मुकदमा दर्ज है.
गैंगलीडर राजा उर्फ इरफान एवं उसके गैंग के विरुद्ध कोतवाली रानीपुर पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए धारा 14 उ0प्र0 गिरोहबन्द समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत कार्यवाही करते हुए प्रेषित की गई रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी हरिद्वार द्वारा उक्त भूखण्ड एवं चारपहिया वाहन को कुर्क करने का आदेश जारी करते हुए तहसीलदार हरिद्वार को अचल सम्पत्ति का प्रशासक नियुक्त किया गया है। साथ ही चल सम्पत्ति वाहन (बोलेरो) को थाने दाखिल किए जाने हेतु प्रभारी निरीक्षक रानीपुर को नामित किया गया है।