देहरादून के घंटाघर सहित इन 12 स्थानों पर धरना-प्रदर्शन एवं जनसभा पूर्ण रूप से प्रतिबंध..पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह पर भी पाबंदी..धारा 163 BNSS लागू..

देहरादून: जनपद में धरना- प्रदर्शन के दौरान आमजन को होने वाली समस्याओं/यातायात सहित वर्तमान में देहरादून के विभिन्न स्थानों पर आई आपदा की स्थिति के दृष्टिगत शान्ति एंव सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिए 22 सितंबर 2025 को इन स्थानों पर मजिस्ट्रेट द्वारा धारा 163 बीएनएसएस लागू की गई है..

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1- घण्टाघर
2- चकराता रोड,
3- गांधी पार्क,
4- सचिवालय रोड,
5- न्यू कैंट रोड,
6- सहस्त्रधारा रोड,
7- नेशविला रोड,
8- राजपुर रोड,
9- ई0सी0 रोड
10- सहारनपुर रोड,
11- परेड ग्राउड
12- सर्वे चौक/डीएवी कॉलेज रोड

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जिला प्रशासन आदेशनुसार उक्त स्थानों एवं उसके आस-पास 500 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभा, जूलुस, प्रर्दशन या पांच से अधिक व्यक्तियों के समूह के रूप में एकत्रित होना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा.साथ ही बिना लिखित अनुमति के किसी भी प्रकार के लाउड स्पीकर, डीजे या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबन्धित रहेगा.इसके अतिरिक्त किसी भी तरीके के हथियार, लाठी-डन्डे, औजार या अन्य आपत्तिजनक सामग्री लेकर चलना पूर्णतः वर्जित रहेगा..

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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