सेलाकुई थाने में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट प्रकरण में जांचोपरांत पुलिस कर्मियों को मिली क्लीन चिट…डॉक्टरों की रिपोर्ट-बयान और सीसीटीवी फुटेजों ने खोली शिकायतकर्ता को पोल..

देहरादून:सेलाकुई थाने में शिकायतकर्ता के साथ मारपीट आरोप को लेकर क्षेत्राधिकारी की जांच मुकम्मल हो गई हैं.सीओ सदर द्वारा की गई इस जांच रिपोर्ट में सीसीटीवी और डॉक्टरों के बयानों के आधार पर सेलाकुई पुलिस को क्लीन चिट मिल गई है.. CCTV और डॉक्टर की रिपोर्ट से साफ हुआ कि शिकायतकर्ता बीते 8 में 2024 को देर रात शराब पीकर थाने आया और उसने जमकर हंगामा किया.मेडिकल रिपोर्ट में अत्यधिक शराब सेवन की पुष्टि हुई.वही शिकायतकर्ता के साथ मारपीट आरोप पर भी कोई मेडिकल ग्राउंड में पुष्टि नहीं हुई..दूसरी तरफ थाने में अंदर और बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज से साफ हुआ कि शिकायतकर्ता के साथ थाने में कोई मारपीट नहीं हुई,बल्कि घटना की अगली सुबह शिकायतकर्ता थाने बाहर आराम से टहलता नजर आया..

खनन होने की शिकायत मामलें पर थाने में हुआ था घटनाक्रम

जानकारी के अनुसार बीते 8 मई 2024 की देर रात लगभग 2:30 बजे शिकायत कर्ता सेलाकुई थाने में पहुंचा जहां,उसने एक इलाके में खनन होने की शिकायत पुलिस की.शिकायत के आधार तत्काल पुलिस की टीम बताया गए खनन क्षेत्र में पहुंची,लेकिन वहां कोई खनन होता नहीं पाया गया.आरोप हैं कि इसके बाद शिकायतकर्ता ने लगातार थाने में पुलिस पर कई आरोप प्रत्यारोप करते हुए जमकर हंगामा काटा. इसके बाद यह मामला शिकायतकर्ता की तरफ से 10 दिन बाद 18 मई 2024 को एसपी सिटी देहरादून के समक्ष पहुंचा, जहां उन्होंने प्रार्थना पर देते हुए थाना सेलाकुई पुलिस पर 18 मई 2024 की रात में मारपीट का आरोप लगाया.

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सीओ सदर ने सिलसिलेवार डॉक्टरों के बयान,सीसीटीवी फुटेज और आरोपित पुलिसकर्मीयो की जांच पड़ताल की..

 पुलिस के अनुसार 18 मई 2024 को शिकायतकर्ता राहुल सिंह रावत पुत्र विनोद सिंह रावत, निवासी एफ0आर0आई0 देहरादून द्वारा एसपी सिटी के समक्ष प्रस्तुत होकर एक प्रार्थना दिया गया.प्रार्थना पत्र में शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि थानाध्यक्ष सेलाकुई व अन्य पुलिस कर्मियों द्वारा 08 मई 2024 की देर रात्री में थाना सेलाकुई में शिकायतकर्ता के साथ अभ्रद्रता व मारपीट की गई. प्रकरण की गंभीरता के दृष्टिगत SP City द्वारा पूरे प्रकरण की जांच क्षेत्राधिकारी सदर को सौपते हुए मामलें में निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ जांच करने के लिए निर्देशित किया गया.क्षेत्राधिकारी (CO)सदर द्वारा तत्काल शिकायतकर्ता के बयान दर्ज करते हुए थाना सेलाकुई जाकर पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच की गई.जांच में घटना के समय रात्रि में ड्यूटी में नियुक्त पुलिस कर्मियों के बयान लेते हुए थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेजों का अवलोकन किया गया,साथ ही घटना के दिन के समस्त अभिलेखों का निरीक्षण किया गया. पुलिस कर्मियों द्वारा अपने बयानों में दिनांक 08-05-2024 की रात्री में शिकायतकर्ता द्वारा शराब के नशे में थाना परिसर में आकर थानाध्यक्ष सेलाकुई व अधीनस्थ स्टाफ के साथ खनन अधिकारी व Police द्वारा उसकी सूचना पर कार्यवाही न करने को लेकर वाद विवाद किया जाना बताया गया.शिकायतकर्ता के शराब के नशे में होने पर पुलिस कर्मियों द्वारा शिकायतकर्ता का मेडिकल करवाने के उपरांत शिकायतकर्ता का धारा 81 पुलिस एक्ट के तहत चालान करते हुए उनके परिचित को थाने बुलाकर शिकायतकर्ता को उनके सुपुर्द करने की बात बताई गई.

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डॉक्टरों के बयान व रिपोर्ट सहित सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिकायत कर्ता का झूठ पकड़ा गया: पुलिस

 उक्त प्रकरण में शिकायतकर्ता का मेडिकल करने वाले डॉक्टर से जानकारी करने पर उनके द्वारा भी अपने बयानो में 08 मई 2024 को शिकायतकर्ता के शराब के नशे में होने व उसके शरीर पर किसी भी प्रकार की चोट के निशान न होने की पुष्टि की गई. इसके अतिरिक्त शिकायतकर्ता द्वारा अपने बयानों में पुलिस द्वारा काफी ज्यादा मारपीट किये जाने व मारपीट के कारण शिकायतकर्ता के चलने की स्थिति में न होने की बात भी कही गई थी, जबकि थाना परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरो की फुटेज चैक करने पर 09 मई 2024 की प्रातः शिकायतकर्ता थाना के प्रागंण में  फोन में बात करते हुए घुमता हुआ दिखायी दिया गया…ऐसे में पूरे प्रकरण की जांच व सीसीटीवी कैमरों के अवलोकन व डॉक्टरों के बयानों के आधार पर शिकायतकर्ता के साथ किसी प्रकार की मारपीट होने की पुष्टि नही हुई हैं.

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - खबर सनसनी

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