भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 की धारा 11(2) के अन्तर्गत क़ानूनी शिकंजा...
देहरादून: उत्तराखंड पुलिस विभाग में दरोगा भर्ती प्रक्रिया के संबंध में सोशल मीडिया पर भ्रामक जानकारी पोस्ट करने वाले व्यक्ति पर उत्तराखंड में लागू नए कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है..उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम एवं निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 के तहत देहरादून कोतवाली में अज्ञात फेसबुक धारक Bittu Verma के खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई शुरू कर दी गई हैं.
दारोगा भर्ती में पर्वतीय अभ्यर्थियों को लेकर भ्रामक सूचना सोशल मीडिया पर प्रसारित…
पुलिस जानकारी के अनुसार 03 सितंबर 2024 को कोतवाली नगर देहरादून पर गिरीश चन्द शर्मा प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राईम सैल देहरादून द्वारा एक लिखित तहरीर दी गयी कि फेसबुक पर अज्ञात फेसबुक धारक Bittu Verma द्वारा उत्तराखण्ड में चल रही पुलिस दारोग़ा भर्ती प्रक्रिया के सम्बन्ध में भ्रामक सोशल मीडिया पोस्ट किया गया हैं. पोस्ट में लिखा गया हैं कि “पुलिस SI भर्ती का सुनने में आ रहा है कि पर्वतीय क्षेत्रों से आने वाले अभ्यर्थी को हाइट में बाहर किया जा रहा है.जबकि अभ्यर्थी मानक के दायरे में है. कारण क्या है ? यदि कोई ऐसा अभ्यर्थी है तो सम्पर्क करें. जांच में पता चला फेसबुक धारक Bittu Verma द्वारा अभ्यर्थियों को गलत सूचना के आधार पर भ्रमित किये जाने के लिए पोस्ट प्रसारित किया गया है,जिससे अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रणाली में गलत तरीके से शंका उत्पन्न की जा सके.इतना ही नहीं परीक्षा प्रणाली से लोगों का विश्वास कम किया जा सके. ऐसे में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर अज्ञात फेसबुक धारक Bittu Verma के विरूद्ध उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षा ( भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय ) अध्यादेश 2023 की धारा 11(2) के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया है.