शिकंजा :ढोल बजाकर खोली अपराधी की पोल,जानलेवा हमले में फरार अपराधी की संपत्ति कुर्की की उद्घोषणा करने उसके घर पहुँची दून पुलिस..

वांटेड /ईनामी आपराधियों के विरुद्ध दून पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी..

देहरादून :आपराधिक गतिविधियों में लिप्त अभियुक्तों के साथ-साथ विभिन्न मुकदमों में वांछित (वांटेड )चल रहे आपराधियों की गिरफ्तारी को लेकर एसएसपी देहरादून सभी अधीनस्थों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये है।इसी क्रम में कोतवाली नगर में पंजीकृत मु0अ0सं0-234/2026, धारा 3(5), 109(1), 115(2), 191(2), 351(3) एवं 352 बीएनएस में वांछित अभियुक्त आसिफ बाबा उर्फ आसिफ मलिक के विरुद्ध धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा चस्पा कर कुर्की की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. पुलिस के अनुसार लगातार फरार रहने वाले अभियुक्त आसिफ मलिक पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी मेहुवाला, नया नगर, थाना पटेलनगर, जनपद देहरादून के विरुद्ध 84 बीएनएसएस की कार्यवाही के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त किये.इसी कोर्ट आदेश के तहत 05 अगस्त 2026 को उद्घोषणा की प्रक्रिया में अभियुक्त के निवास स्थान सहित सार्वजनिक स्थान/मुख्य चैराहे पर ढोल-नगाड़ो के साथ दो गवाहों के समक्ष कराई गई. साथ ही अभियुक्त आसिफ मलिक के मकान के मुख्य गेट सहित मोहल्ले के मुख्य-मुख्य स्थानों व चैराहों पर धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा चस्पा की गई। मुनादी के दौरान अभियुक्त आसिफ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने,और ऐसा न करने पर न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने संबंधी उद्घोषणा ढ़ोल बजाकर सार्वजनिक रूप में की गई..

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पुलिस के अनुसार वांटेड अभियुक्त आसिफ बाबा उर्फ आसिफ मलिक द्वारा अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर 28 जून 2026 को एमजे टाॅवर के बेसमेंट में एक व्यक्ति प्रियांश जैन के साथ मारपीट कर उस पर धारधार हथियारों से जानलेवा हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया गया था. घटना के बाद से अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत थी.लेकिन अभियुक्त आसिफ अपनी गिरफ्तारी से बचते हुए लगातार फरार चल रहा था. ऐसे में अभियुक्त विरुद्ध पूर्व में न्यायालय से गैर जमानती वारेंट प्राप्त कर गिरफ्तारी के प्रयास किए गए.परंतु अभियुक्त के लगातार फरार रहने पर पुलिस द्वारा अभियुक्त आसिफ मलिक पुत्र मोहम्मद यासीन, निवासी मेहुँवाला,नया नगर, के विरुद्ध 84 बीएनएसएस की कार्यवाही हेतु न्यायालय से आदेश प्राप्त किया गया.कोर्ट आदेश के तहत 05 अगस्त 2026 को उद्घोषणा की प्रक्रिया में अभियुक्त के निवास स्थान सहित सार्वजनिक स्थान/मुख्य चैराहे पर ढोल-नगाड़ो के साथ दो गवाहों के समक्ष कराई गई. इसके साथ ही अभियुक्त के मकान के मुख्य गेट सहित मोहल्ले के मुख्य-मुख्य स्थानों व चैराहों पर धारा 82 सीआरपीसी की उद्घोषणा चस्पा की गई। मुनादी के दौरान अभियुक्त आसिफ को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने तथा ऐसा न करने पर न्यायालय के आदेशानुसार अग्रिम वैधानिक कार्रवाई करने संबंधी उद्घोषणा की गई।

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परमजीत सिंह लाम्बा

संपादक - ख़बर सनसनी PH-7454913200,7906640014

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